सूदखोरी की शिकायत पर कर्जा एक्ट एवं भयादोहन का अपराध दर्ज
सूदखोरी की शिकायत पर कर्जा एक्ट एवं भयादोहन का अपराध दर्ज

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 


रायगढ. शिकायतकर्ता नितेश अग्रवाल पिता श्री वासुदेव अग्रवाल उम्र 45 वर्ष निवासी कार्मेल स्कूल ढीमरापुर रोड रायगढ, दवा विक्रेता है ।


शिकायतकर्ता के आवेदन के अनुसार अनावेदक नितीन अग्रवाल निवास रामभाठा रोड प्रतिष्ठा अपार्टमेन्ट से वर्ष 2014 -2015 से माह जुन 2018 तक करीब 25,00,000/-रूपये (पच्चीस लाख रूपये) की राशि कई किश्तों में नगद उधार लिया था जिसका 10 से 15 प्रतिशत मासिक ब्याज सूदखोर लेता था। सूदखोर नितीन अग्रवाल के द्वारा प्रत्येक माह इससे एक मोटी रकम लेकर 72,00,000/-रूपये (बहत्तर लाख रूपये) की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त का लिया है ।


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जांच में पाया गया कि अनावेदक नितिन अग्रवाल एवं नवीन अग्रवाल के द्वारा अवैध रूप से सूदखोरी करते हुए आवेदक से 25 लाख रूपय का 72 लाख रूपये ब्याज वसूल कर लेने के बाद 30 लाख रूपये शेष है कहकर रकम वसूलने के लिये आत्महत्या कर लेने की धमकी देने लगे, ‍शिकायत जांच पर अनावेदक नितिन अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल एवं नवीन अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल के विरूद्ध आज दिनांक को अपराध क्रमांक 943/19 धारा 384, 34 भा0द0वि0, 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।


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