धोखाधड़ी के मामले में एसटीएफ ने मिगलानी को गिरफ्तार किया, न्यायालय से गिरफ़्तारी वारंट था जारी
धोखाधड़ी के मामले में एसटीएफ ने मिगलानी को गिरफ्तार किया, न्यायालय से गिरफ़्तारी वारंट था जारी 

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इंदौर। पुलिस अधीक्षक एस टी एफ इंदौर श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने बताया की एस टी एफ इंदौर को  अजय परमानंद मंगलानी पुत्र घनश्याम मंगलानी निवासी गोडाउन नंबर 10 मंगला उद्योग नगर पालदा इन्दौर की सिविल लाइन जिला रामपुर उत्तर प्रदेश में अपराध 946/19 धारा 420/406/506 भादवि मे मार्च 2019 से फरार होने की सूचना मिलीं थी एवं माननीय सीजेएम न्यायालय रामपुर द्वारा गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था एवं  वारंट की प्रति थाना प्रभारी थाना सिविल लाइन रामपुर के आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुई थी जिसमे एस.टी.एफ. टीम द्वारा सूत्र संकलन लगातार किया जा रहा था.


आज निरीक्षक एम.ए.सैयद की टीम को सूत्र द्वारा सुचना प्राप्त हुई की फरारी अजय परमानंद मंगलानी पुत्र घनश्याम मंगलानी निवासी पाल्दा इन्दौर  कलेक्ट्रेट तरफ जा रहा है तो पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. इंदौर को अवगत कराया गया  पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक एम.ए.सैयद व टीम को उक्त आरोपी को गिरफ़्तारी सम्बन्धी कार्यवाही के निर्देश दिये। जिसपर से आरक्षक निरीक्षक एम.ए. सैयद, प्रधान आरक्षक श्रीकृष्ण बोर्डे आरक्षक रविन्द्र कुंतल, राहुल रमनवाल, विकास भूरिया, आरक्षक चालक देवेन्द्र सम्पूर्ण टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया । आरोपी को थाना सिविल लाइंस रामपुर उत्तरप्रदेश के  उपनिरीक्षक ओम शुक्ला व पुलिस टीम को सुपुर्द कर दिया गया है।


इन्टरनेट से सर्च कर रसायन मेन्थाल क्रिस्टल के विक्रेताओं से मेन्थाल आर्डर देकर इन्दौर डिलीवरी करवाता था एवं कुछ राशि देकर बाकी राशि की अवैध हानि पहुचाता था एवं पार्टी द्वारा सम्पर्क करने या इन्दौर आने पर उन्हें स्वयं नहीं मिलता था व पार्टी को आईसीआईसीआई बैक सपना संगीता ब्रांच के चेक दे देता था जो कि डिसआर्नर हो जाते थे व पार्टी प्राप्त मेन्थाल को दुसरे व्यापारियों को बेचकर अवैध लाभ प्राप्त कर लेता था।


आरोपी मेन्थाल के अतिरिक्त एसेन्स माजदा लिमिटेड जयपुर से भी प्राप्त कर करता था तथा मिल्क पाउडर का भी व्यापार करता था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने स्वास्तिक केमिकल डी-12, डी-19 अर्जित कर इन्डस्ट्रीयल स्टेट रामपुर उत्तर प्रदेष के संजय अग्रवाल से 9 लाख 18 हजार रूपये की धोखाधड़ी की मेन्थाल मंगाकर व जगबीरसिंह, सुमित इंडस्ट्रीज संभला मुरादाबाद उत्तरप्रदेश से 4 लाख 57 हजार रूपये की धोखाधड़ी की है। दोनों को दिये चेक डिसआर्नर हो गये है। संजय अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना रामपुर में अपराध धारा 420, 406, 506 भादवि का पंजीबद्ध होकर मार्च 19 से फरार था  न्यायालय से वारण्ट जारी हुआ था।


1. आरोपी का नाम-  अजय परमानंद मंगलानी पुत्र घनश्याम मंगलानी निवासी गोडाउन  नंबर 10 मंगला उद्योग नगर पालदा इन्दौर । 


2. पूर्व रिकॉर्ड - थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर (उ0प्र0) में पंजीकृत अ0स0- 946/19 धारा 420,406,506 भादवि  


3. अभियुक्त का अपराध क्षेत्र – उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र ।


4. सह अभियुक्त – राजा ,सोनिया  नि आर एन टी मार्ग


5. सराहनीय कार्य करने वाली एस.टी.एफ. टीम - निरीक्षक एम.ए. सैयद, प्रधान आरक्षक श्रीकृष्ण बोर्डे आरक्षक रविन्द्र कुंतल, राहुल रमनवाल, विकास भूरिया, आरक्षक चालक देवेन्द्र।