न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देने का दोष, दोषी के खिलाफ आपराधिक परिवाद प्रस्तुत करने का आदेश |
TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567
नागदा, अग्रवाल समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में दिनांक 16 अप्रैल 2019 को अमानत में खयानत की शिकायत की दिनेश अग्रवाल को न्यायालय ने दिनांक 23 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए लेकिन दिनेश अग्रवाल उपस्थित नहीं हुए तब न्यायालय ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मुकदमे का निराकरण कर दिया.
किंतु अगली तारीख पर दिनेश अग्रवाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय से अनुरोध किया की 23 अप्रैल 2019 को शहर से बाहर था इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया अपने जवाब के समर्थन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय मैं आवेदक योगेश अग्रवाल ने सीआरपीसी 340 का एक आवेदन दिया की दिनेश अग्रवाल 23 अप्रैल 2019 को नागदा में उपस्थित था.
- Accused of giving false affidavit in court
इसे भी पढ़ें :- 7 फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने का किया वादा, विदाई से पहले प्रेमी संग हुई फरार
नागदा व्यापारी संघ के बैनर तले इन्होंने सीएसपी को एक ज्ञापन दिया इस ज्ञापन की वीडियो फुटेज ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा पेपर में ज्ञापन देते हुए फोटो न्यायालय को उपलब्ध कराए गए तब न्यायालय ने इनको न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देने का दोषी माना और इनके खिलाफ अलग से एक आपराधिक परिवाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया इस प्रकरण में आवेदक योगेश अग्रवाल की तरफ से श्री राजेश तिवारी ने पैरवी की
इसे भी पढ़ें :- आइसना ( ओरिजनल ) पत्रकार संगठन के फर्जी बैंक खाता खोलकर 14 लाख की धोखाधड़ी
- Accused of giving false affidavit in court