शादी कराने का झांसा देकर 420 करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
शादी कराने का झांसा देकर 420 करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त #ANI_NEWS_INDIA

TOC NEWS @ www.tocnews.org


ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567


बड़नगर. न्यायालय श्रीमान सज्जन सिंह सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. बनेसिंह चौहान पिता अमीरसिंह  02. लक्ष्मीबाई पति रमेश निवासीगण- ग्राम बरडिया, तहसील भाटपचलाना जिला उज्जैन को धारा 420, 34 भादवि में अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी विनोद पिता पन्नालाल ने पुलिस थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी शादी नहीं हुई थी, पिछली होली के आसपास की बात है, मैं कार्यक्रम भाटपचलाना गया था मेरी मुलाकात आरोपी बनेसिंह से हुई थी तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा और बोला कि 1,50,000/- रूपये लगेंगे। लड़की देखने के लिए आपको इंदौर आना पडे़गा तो मैने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कम से कम एक लाख रूपये उनकी सहमति हुई।


इसे भी पढ़ें :- ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध लामबंद हुई प्रदेश की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू, जमीन घोटाले में प्रभात झा भी कर चुके है सिंधिया की घेराबंदी


मैने पूछा लड़की देखने इंदौर कब चलना है तो उसने मुझे उज्जैन बुलाया और वहां पुनीता नाम की लड़की बताई तथा वह मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद आरोपी बनेसिंह ने पैसे की व्यवस्था करने की बोला और कहां कि मेरे खाते में पैसे डलवा दो। उसके बाद मैने उसके खाते में 47,000/- रूपये डलवा दिये। उसके बाद बोला पूरे पैसे डलवा दो फिर मैनें 53,000/- रूपये पुनीता के सामने दिये। आरोपी बनेसिंह बोला मैं आधार कार्ड भूल गया हूॅ, आधार कार्ड लेकर आता हूॅ, आप दोनों की कोर्ट में शादी करवा दूंगा, वह दोनों चले गये।


इसे भी पढ़ें :- देखें विडियो : बेंगलुरू में कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह गिरफ्तार, पुलिस के साथ हुई झड़प


उसके बाद आरोपी बनेसिंह का फोन नहीं लगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा अभियुक्तगण बनेसिंह व पुनीता उर्फ लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।


अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा शादी का झासा देकर फरियादी के साथ धारा 420 भादवि का गंभीर अपराध कारित किया गया है।


इसे भी पढ़ें :- अनिल अंबानी के रिलायंस समूह और सुभाष चंद्रा पर यस बैंक का 21 हजार करोड़ का कर्ज


न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पी.के. चौधरी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।